रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने बुधवार को जोगबनी रेलवे स्टेशन पर विशेष जांच अभियान चलाकर रेलवे परिसर में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। अभियान के दौरान कुल 23 मामलों में कार्रवाई करते हुए ₹14,000 का जुर्माना वसूला गया। आरपीएफ ने स्पष्ट किया कि यात्रियों की सुरक्षा और रेलवे परिसर में अनुशासन बनाए रखने के लिए ऐसे अभियान नियमित रूप से जारी रहेंगे।

जोगबनी (अररिया): रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) की ओर से बुधवार को जोगबनी रेलवे स्टेशन पर विशेष जांच अभियान चलाया गया। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चले इस अभियान के दौरान रेलवे परिसर में नियमों के पालन की निगरानी की गई तथा उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध रेलवे अधिनियम एवं जन विश्वास (संशोधन प्रावधान) अधिनियम, 2026 के तहत कार्रवाई की गई।

अभियान स्टेशन परिसर, सर्कुलेटिंग एरिया, पीआरएस काउंटर तथा यार्ड क्षेत्र में संचालित किया गया। जांच के दौरान यात्रियों एवं रेलवे परिसर में मौजूद लोगों से रेलवे नियमों का पालन कराने पर विशेष जोर दिया गया। आरपीएफ की टीम ने विभिन्न स्थानों पर जांच कर नियमों के उल्लंघन से जुड़े मामलों की पहचान की और नियमानुसार जुर्माना लगाया।

कार्रवाई के दौरान रेलवे अधिनियम की धारा 147 के अंतर्गत 18 मामलों में कुल ₹9,000 का जुर्माना वसूला गया। वहीं धारा 155(2) के तहत 5 मामलों में ₹5,000 का जुर्माना लगाया गया। इस प्रकार कुल 23 मामलों में कार्रवाई करते हुए ₹14,000 की राशि जुर्माने के रूप में वसूल की गई।

आरपीएफ के अनुसार अभियान के दौरान रेलवे अधिनियम की धारा 159 तथा धारा 144 के अंतर्गत कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। अधिकारियों ने बताया कि जांच अभियान का उद्देश्य यात्रियों को रेलवे नियमों के प्रति जागरूक करना तथा स्टेशन परिसर में सुरक्षित एवं व्यवस्थित वातावरण बनाए रखना है।

आरपीएफ ने कहा कि रेलवे परिसरों में अनधिकृत गतिविधियों, नियमों के उल्लंघन तथा अव्यवस्था को रोकने के लिए समय-समय पर विशेष जांच अभियान चलाए जाते हैं। ऐसे अभियानों के माध्यम से नियमों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है, जिससे यात्रियों को सुरक्षित और सुव्यवस्थित यात्रा वातावरण उपलब्ध कराया जा सके।

रेलवे सुरक्षा बल ने यात्रियों से अपील की है कि वे रेलवे परिसर में निर्धारित नियमों का पालन करें और किसी भी प्रकार की अनियमित गतिविधि से बचें। विभाग का कहना है कि नियमों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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